राष्ट्रीय
युवा और
किशोर विकास
कार्यक्रम
योजना के
दिशानिर्देश
भारत
सरकार
युवा
कार्यक्रम और
खेल मंत्रालय
विषय-सूची
योजना के
दिशानिर्देश पृष्ठ
सं0
1
पृष्ठभूमि
2
योजना
के उद्देश्य
2.1 अल्पावधिक
उद्देश्य:-
2.2 दीर्घावधिक
उद्देश्य:-
3
योजना
लाभग्राही
3.1 युवा और
किशोर की
परिभाषा:-
3.2 योजना के
अंतर्गत
लक्ष्यगत
युवा और
किशोर:-
3.3 जेंडर
बजटिंग
4
कार्यक्रम
घटक
3.1
कार्यक्रम
घटक:-
3.2
प्रचलनात्मक
दिशानिर्देश:-
5
योजना
का
कार्यान्वयन
5.1
पात्रता:-
5.2
प्रस्ताव
का
प्रस्तुतीकरण:-
5.3
परियोजना
का तरीका:-
5.4
परियोजना
प्रस्ताव के
प्रस्तुतीकरण
के लिए
प्रारुप:-
5.5
परियोजना
मूल्यांकन
समिति:-
5.6
पीआइए
को निधि जारी
करना:-
5.7
दूसरी
किस्त के लिए
प्रलेखों का
प्रस्तुतीकरण:-
5.8
पूर्व
स्वीकृत
परियोजनाओं
के लिए
वित्तपोषण:-
5.9
योजना
के
दिशानिर्देशों
और लागत
मानकों में संशोधन
6
वित्तीय
सहायता का
पैटर्न
6.1
जटिल
कार्यक्रम
घटक:-
6.2
अधिकतम
सीमा:-
7
निगरानी
और मूल्यांकन
अनुबंध: प्रचालनात्मक
दिशानिर्देश
क: युवा
नेतृत्व और
व्यक्तित्व
विकास
परियोजनाएं
ख: युवाओं के
बीच
राष्ट्रीय
एकीकरण का
संवर्धन
ग: युवाओं के
बीच साहस का
संवर्धन
घ: किशोरों
का विकास और
अधिकारिता
ड.: तकनीकी
और संसाधन
विकास
परिशिष्ट: आवेदन
प्रारुप
1: योजना
के अंतर्गत
सहायता
अनुदान के लिए
आवेदन
प्रपत्र
2: राष्ट्रीय
युवा
पुरस्कार
(व्यक्तिगत)
के लिए आवेदन
प्रपत्र
3: राष्ट्रीय
युवा
पुरस्कार
(संगठन) के लिए
आवेदन
प्रपत्र
4: तेनजिंग
नॉर्गे
राष्ट्रीय साहस
पुरस्कार के
लिए आवेदन
प्रपत्र
राष्ट्रीय
युवा
और किशोर
विकास
कार्यक्रम
(11वीं
पंचवर्षीय
योजना के लिए
सामान्य
दिशानिर्देश)
1
पृष्ठभूमि
1.1 राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाइएडी) के शीर्षक वाली योजना को 10वीं योजना के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की 100% केन्द्रीय सहायता अनुदान वाली चार स्कीमों नामत: युवा संबंधी गतिविधियों का राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन, साहस का संवर्धन तथा किशोरों के विकास एवं अधिकारिता को मिलाकर तैयार किया गया है | इसका उद्देश्य एक जैसे लक्ष्यों वाली स्कीमों की संख्या कम करना, वित्तपोषण के पैटर्न तथा कार्यान्वयन कार्यप्रणाली में एकसूत्रता सुनिश्चित करना, कार्य क्षेत्र स्तर पर निधि की उपलब्धता में होने वाले विलंब को दूर करना तथा परियोजना तैयार करने व उसके कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को शामिल करना है | इससे प्रचालन तंत्र व कार्यक्रम कार्यान्वयन में सहभागिता व अभिसरण होगा तथा योजना के अंतर्गत प्रत्येक घटक के वित्तीय पैरामीटर के संबंध में स्पष्टता होगी |
1.2 हालांकि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 2006-07 के दौरान योजना में प्रक्रियात्मक परिवर्तन किए गए थे पर यह महसूस किया गया था कि योजना को सार, प्रभाव और परिणाम के संदर्भ में और अधिक सार्थक बनाने के लिए इसकी पुन: संरचना किए जाने की आवश्यकता है | 11वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 11वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कार्य समूह ने योजना की समीक्षा की थी | कार्य समूह ने सिफारिश की है कि पुन:संरचित योजना में उत्पन्न होने वाली जरुरतों व आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए तथा साथ ही कार्यान्वयन संगठन की क्षमता, कार्यक्रम सार और प्रशिक्षण के तरीकों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए | इनका अनुपालन करते हुए तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जीरो बेस बजट के संदर्भ में सभी चारों स्कीमों को एकछत्र योजना में शामिल कर लिया है |
1.3 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संशोधित एकछत्र योजना युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा 100% केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रुप में प्रचालित की जाएगी |
2
योजना के
उद्देश्य
2.1
अल्पावधिक
उद्देश्य:-
§ पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए किशोरों सहित युवाओं को पूर्ण विकास के लिए अवसर प्रदान करना;
§ युवाओं में नेतृत्व गुण और वैयक्तिक विकास करना तथा उनकी उर्जा को सामाजिक आर्थिक विकास तथा देश के विकास हेतु प्रयोग करना;
§ युवाओं के सृजनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन करना तथा धर्मनिरपेक्ष परिदृश्य सुदृढ़ करना;
§ युवाओं के बीच साहस, जोखिम उठाने, टीमवर्क तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने तथा उसके लिए तैयार रहने की भावना भरना;
§ किशोरों को युवाओं के बीच एक उप-समूह के रुप में मान्यता देना तथा उनकी विशेष जरुरतों पर ध्यान देना और साथ ही उनके समग्र विकास के लिए सकारात्मक उत्प्रेरक व अनुकूल पर्यावरण प्रदान करना और
§ युवा और किशोरों से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान व प्रकाशन तथा सूचना व डाटाबेस के विकास सहित तकनीकी संसाधनों के संवर्धन को प्रोत्साहित करना|
2.2
दीर्घावधिक
उद्देश्य:
§ देश के विकास के लिए युवाओं की उर्जा का सकारात्मक तरीके से उपयोग करना;
§ युवाओं के बीच राष्ट्रीय मूल्य जैसे लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हेतु गौरव की भावना विकसित करना;
§ एसी गतिविधियों और कार्यक्रमों का संवर्धन करना जो युवाओं के बीच सामाजिक सदभावना और राष्ट्रीय एकता बढ़ाएं;
§ देश के विभिन्न भागों के युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकीकरण, अनेकता में एकता, भारतीय होने में गौरव की भावना को बढ़ाना और साथ ही युवाओं के बीच सामाजिक सदभावना को बढ़ाना;
§ ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान को बढ़ाने व उनको राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करने हेतु एक केन्द्र बिंदु के रुप में कार्य करने के लिए युवाओं को प्रेरित करना;
§ किशोरों के विकास एवं अधिकारिता के लिए कार्य को उत्प्रेरित करना विशेषकर समाज के आर्थिक व सामाजिक रुप से उपेक्षित/पिछड़े वर्गों के लिए;
§ एक एसे पर्यावरण का निर्माण व विकास करना जोकि देश के किशोरों की विशेष आवश्यकताओं को समझें तथा किशोरों के अनुकूल सेवाएं प्रदान करें |
3
योजना
लाभग्राही
3.1 युवा और किशोर की परिभाषा: योजना के उद्देश्य के लिए युवा और किशोर की परिभाषा व्यापक राष्ट्रीय युवा नीति में दी गयी परिभाषा के समान होगी | दूसरे शब्दों में योजना के अंतर्गत 13 से 35 आयु समूह के व्यक्ति “युवा” के अंतर्गत कवर होंगे तथा 10-19 आयु समूह के व्यक्ति “किशोर” के अंतर्गत कवर होंगे |
3.2 योजना के अंतर्गत लक्ष्यगत युवा और किशोर: कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित लाभग्राहियों में नेहरु युवा केन्द्र संगठन से संबद्ध युवा क्लब, राष्ट्रीय सेवा योजना, राज्य सरकार युवा संगठन, भारत स्काउट एवं गाइड तथा स्कूल, कालेज व विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी युवा शामिल हैं | अन्य स्थापित युवा संगठनों या गैर-सरकारी संगठनों के किशोर व युवाओं पर विचार किया जाएगा बशर्तें कि वे एसे संगठनों के पंजीकृत सदस्य हों | विशेष क्षमताओं वाले युवाओं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी |
3.3 जेंडर बजटिंग: लाभग्राहियों के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और यह ध्यान रखा जाएगा कि लाभग्राहियों में से कम से कम एक-तिहाइ महिलाएं हों |
4
कार्यक्रम
घटक
4.1 कार्यक्रम घटक: एकछत्र योजना में निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रम और उनके घटक होंगे:-
|
क्र0सं0 |
कार्यक्रम का नाम |
घटक |
|
क |
युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास |
i युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण |
|
ख |
राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन |
1 राष्ट्रीय एकीकरण शिविर 2 अंतर राज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम 3 बहु सांस्कृतिक गतिविधियां 4 राष्ट्रीय युवा महोत्सव 5 राज्य युवा महोत्सव 6 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार |
|
ग |
साहस का संवर्धन |
1 भारत में बुनियादी और मध्य स्तर पर साहस का संवर्धन 2 भारत में अभियान सहित अग्रिम स्तर पर साहस का संवर्धन 3 मान्यता-प्राप्त संस्थानों को अनुदान 4 तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार |
|
घ |
किशोरों का विकास और अधिकारिता |
1 जीवन कौशल शिक्षा 2 परामर्श 3 जीविका मार्गदर्शन 4 रिहायशी शिविर |
|
ड़ |
तकनीकी और संसाधन विकास |
1 पर्यावरण निर्माण 2 युवा मुद्दों पर अनुसंधान और अध्ययन 3 प्रलेखीकरण एवं प्रकाशन 4 युवा अथवा किशोर मुद्दों, राष्ट्रीय एकीकरण और साहस पर सेमिनार, सम्मेलन, प्रदर्शनी और कार्यशालाएं |
4.2 प्रचालनात्मक दिशानिर्देश: प्रत्येक कार्यक्रम के प्रचालनात्मक दिशानिर्देश तथा प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियां, वित्तीय सहायता के लिए पात्र संस्थान/संगठन और अनेक वित्तीय मानदंड सामान्य दिशानिर्देशों में अनुबंध “क”, “ख”, “ग” “घ” और “ड़” में दिए गए हैं |
5
योजना का
कार्यान्वयन
संशोधित मानदंड
5.1 पात्रता
योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित संगठन पात्र हैं:-
(क) अखिल भारतीय संगठन
(i) नेहरू युवा केंद्र संगठन (मुख्यालय)-नेहरू युवा केंद्रों के लिए
(ii) रा.से.यो. यूनिटों के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (कार्यकम सलाहकार प्रकोष्ठ)
(iii) अपनी यूनिटों के लिए भारत स्काउट्स एंड गाइड्स (मुख्यालय)
(iv) मान्य विश्वविद्यालय सहित विश्वविद्यालय
(v) भारतीय विश्वविद्यालय संघ
(vi) हिमालय पर्वतारोही संस्थान, भारतीय पर्वतारोही प्रतिष्ठान, जवाहर पर्वतारोही संस्थान और शीतकालीन क्रीड़ा तथा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य साहसिक संस्थान ।
(vii) राष्ट्रीय एकता, साहसिक कार्य के संवर्द्धन तथा किशोरों के विकास और सशक्तिकरण के संवर्द्धन की योजना को क्रियान्वित करने के लिएह युवा कार्यक्रम विभाग के सूचीबद्ध/मान्यताप्राप्त संगठन ।
(ख) राज्य स्तरीय संगठन (रा.स्त.सं.) अर्थात
(i) राज्य सरकारों, युवा कार्यक्रम/युवा कल्याण के लिए राज्य के विभाग/निदेशालय तथा राज्यों में जिला स्तरीय अन्य अधिकारी
(ii) पंचायती राज संस्थान तथा शहरी स्थानीय निकाय
(iii) पालिटेकनिक सहित शैक्षिक संस्थान
5.2 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के उपर्युक्त पैरा 5.1 (क) में उल्लिखित अखिल भारतीय संगठनों से प्रस्ताव सीधे प्राप्त होंगे । इनमें उपरोक्त क्र0 सं0 5.1 (ख) (ii) और (iii) पर उल्लिखित पंचायती राज संस्थान तथा शहरी स्थानीय निकाय तथा पालिटेकनिक सहित शैक्षिक संस्थान शामिल नहीं हैं जो अपने प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन के युवा कार्यक्रम विभाग के माध्यम से भिजवाएंगे ।
5.2 (i) युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, नेहरू युवा केंद्र संगठन (नेयुकेसं) के माध्यम से क्रियान्तित किए जाएंगे ।
5.2 (ii) तकनीकी और संसाधन विकास कार्यक्रम, राजीव गांधी राष्ट्रीय विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।
5.3 परियोजना प्रणाली: योजना को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआइए) के माध्यम से परियोजना मोड में कार्यान्वित किया जाएगा | पीआइए योजना के अंतर्गत एक या अधिक कार्यक्रम घटक को शामिल करके परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है परंतु परियोजना पर विचार पीआइए के पास उपलब्ध पूर्व अनुभव व संसाधन (अवसंरचना और तकनीकी श्रमशक्ति) पर निर्भर करेगा | पीआइए द्वारा परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए निम्नलिखित पैरामीटर अनिवार्य है:-
परिशिष्ट-1
राष्ट्रीय
युवा एवं
किशोर विकास
कार्यक्रम
की
योजना के
तहत
सहायता-अनुदान
के लिए
आवेदन
प्रपत्र
भारत
सरकार
युवा
कार्यक्रम और
खेल मंत्रालय
परिशिष्ट-1
संलग्न
किए जाने वाले
दस्तावेजों
की चैक-लिस्ट
|
क्र0सं0 |
दस्तावेजों
का नाम |
पृष्ठ
संदर्भ (----से---तक) |
|
1 |
आवेदक/हस्ताक्षरकर्ता
की आयकर पैन
संख्या |
|
|
2 |
वैधता
दर्शाने
वाला
पंजीकरण
प्रमाणपत्र
(अभिप्रमाणित
प्रति) |
|
|
3 |
संगठन
के संशोधनों
सहित उप नियम,
यदि कोइ हो, परिणामत:
उप नियम
तैयार करने
के लिए |
|
|
4 |
फोन
नम्बरों
सहित प्रबंध
समिति/कार्यकारिणी
समिति की
अधुनातन
संरचना |
|
|
5 |
बैंक
एकाउंट पास
बुक की यह
दर्शाने
वाली प्रति
कि खाता
पिछले तीन
वर्षों से
चालू है |
|
|
6 |
साक्ष्य
विवरणों
सहित विधिवत
रुप से
हस्ताक्षरित
बंधपत्र
(भाग-ग पर दिए
गए
प्रोफार्मा
के अनुसार) |
|
|
7 |
इसीएस
प्रमुख
फार्म (भाग-घ
पर दिए गए
प्रोफार्मा
के अनुसार) |
|
|
8 |
पिछले
तीन वित्त
वर्षों की
वार्षिक
रिपोर्ट वित्त
वर्ष --------------------- वित्त
वर्ष --------------------- वित्त
वर्ष --------------------- |
|
|
9 |
पिछले
तीन वित्त
वर्षों के
तुलन-पत्र वित्त
वर्ष --------------------- वित्त
वर्ष --------------------- वित्त
वर्ष --------------------- |
|
|
10 |
पिछले
तीन वित्त
वर्षों के
लेखा-परीक्षित
लेखे वित्त
वर्ष --------------------- वित्त
वर्ष --------------------- वित्त
वर्ष --------------------- |
|
|
11 |
पिछले
अनुदानों के
संबंध में
युवा
कार्यक्रम
और खेल
मंत्रालय से
उपभोग
प्रमाण-पत्रों
की प्रतियां |
|
|
12 |
अन्य
दस्तावेज (विनिर्दिष्ट
करें, यदि कोइ
हो) |
|
परिशिष्ट-1
(भाग -क:
संगठन
मूल्यांकन
प्रपत्र)
(अधूरे अथवा आंशिक रुप से भरे हुए फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे)
क 1. संगठन का नाम:-----------------------------------------------------------------
क 2. कृपया
चिह्नित (टिक)
करें कि क्या
संगठन निम्नलिखित
में से है:-
)
केन्द्र
सरकार/विभाग
अथवा केन्द्र
सरकार का निकाय/रासेयो/नेयुकेसं
------------------
)
राज्य
सरकार/विभाग
अथवा राज्य
सरकार का निकाय
------------------
)
अन्य:
------------------------------------------------------------------------
क 3. आवेदक का नाम: ---------------------------------------------------------------
क 4. आवेदक की आयकर पैन संख्या: -------------------------------------------------
क 5. संपर्क का पता: -----------------------------------------------------------------
) ग्राम: -------------------------------------------------------------------------
)
डाकघर:
---------------------------------------------------------------------
)
तालुका:
-----------------------------------------------------------------------
)
पुलिस
स्टेशन:
----------------------------------------------------------------
)
जिला:
-----------------------------------------------------------------------
)
राज्य:
-----------------------------------------------------------------------
)
पिन कोड:
--------------------------------------------------------------------
)
टेलीफोन
नं0:
-----------------------------------------------------------------
)
फैक्स नं0:
--------------------------------------------------------------------
)
इ-मेल: -----------------------------------------------------------------------
क 6.
क्या संगठन
गैर-सरकारी
संगठन है अथवा
किसी राज्य/केन्द्र
के कानून के
अंतर्गत
पंजीकृत है ?
) पंजीकरण संख्या: ----------------------- दिनांक-------------------------------
) कब तक वैध है----------------------------------------------------------------
) पंजीकृत करने वाला प्राधिकारी--------------------------------------------------
) शाखाओं अथवा कार्यालयों का विवरण (यदि कोइ हो):
|
राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र |
शाखा कार्यालय का पता व संपर्क के फोन नम्बर |
शाखा के प्रचालनरत होने की तारीख |
पिछले तीन वर्षों की गतिविधियों का संक्षिप्त ब्योरा |
|
|
|
|
|
क 7:
बैंक के खाते
का विवरण:
() अदाकर्ता का नाम: ---------------------------------------------------------(बैंक के खाते के अनुसार)
() बैंक का नाम---------------------------------------------------------
() बैंक की शाखा (पूरा पता) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
() राज्य---------------------- जिला---------------पिन कोड------------------
() बैंक खाता संख्या--------------- (शब्दों में) --------------------------------
() बैक खाते का प्रकार बचत/चालू----------------------------------------------
() खाता खोलने की तारीख-----------------------------------------------------
() आवेदन की तारीख तक बैंक में जमा राशि ----------------------------------
() बैंक का आइएफसी कोड-----------------------------------------------------
() बैंक में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण का तरीका –इसीएस/आरटीजीएस/ एनइएफटी/सीबीएस---------------
() आहरण के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षर कर्ताओं) के नाम: ---------------------------------------------------------
() हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षर कर्ताओं) (यदि कोइ हो) के मुख्य प्रशासक के साथ संबंध---------------------------------------------------------
क 8. कार्यकारिणी/शासी
निकाय के
वर्तमान
सदस्यों का
विवरण:
(समझौता
ज्ञापन/उपनियमों
की प्रतियां
संलग्न करें)
|
क्र0सं0 |
नाम# |
पिता/पति/पत्नी का नाम |
टेलीफोन नं0 सहित पता |
अन्य सदस्यों के साथ संबंधों का विवरण |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
# नोट1: यदि संगठन के मूल कार्यकारिणी/शासी निकाय में कोइ परिवर्तन किया गया हो तो स्वैच्छिक संगठन के कार्यकारिणी निकाय/प्रबंध समिति द्वारा पारित संकल्प की प्रति संलग्न की जाए अथवा इसके समर्थन में साक्ष्य दिए जाएं |
*नोट 2: कार्यकारिणी/शासी निकाय के सभी सदस्य संगठन की ओर से किसी भी प्रकार के कृताकृत के लिए सामूहिक रुप से अथवा पृथक रुप से उत्तरदायी हैं |
क 9. संगठन
की वित्तीय
स्थिति (पिछले
तीन वर्षों की
प्रतियां
संलग्न करें)
() आयकर और व्यय विवरण:
|
वित्त वर्ष |
आय रुपयों में |
व्यय रुपयों में |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
() प्राप्ति और भुगतान:
|
वित्त वर्ष |
प्राप्ति रुपयों में |
भुगतान रुपयों में |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
() पिछले लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार संगठन की प्रमुख परिसंपत्तियां
|
परिसंपत्ति |
मुख्य मदें @ |
मूल्य लाख रु0 |
|
(1) नकद जमा |
|
|
|
(2) चल परिसंपत्तियां |
|
|
|
(3) अचल परिसंपत्तियां |
|
|
|
@ कृपया भूमि, भवन, वाहन, कंप्यूटर, अन्य उपकरणों इत्यादि सहित 10,000/-रु0 से अधिक अर्जित मूल्य की चल व अचल परिसंपत्तियों की सूची संलग्न करें | |
||
क 10. अन्य
मंत्रालय/विभाग/संगठन
से प्राप्त
अनुदानों का
रिकार्ड:
|
क्र0सं0 |
किससे प्राप्त हुआ |
प्राप्त राशि |
संस्वीकृति आदेश की सं0/तारीख |
अनुदान का उद्देश्य |
निपटाया गया लेखा (हां/नहीं) |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
क 11. युवा
कार्यक्रम और
खेल मंत्रालय
से प्राप्त अनुदानों
का रिकार्ड:
|
क्र0सं0 |
संस्वीकृति (फाइल) सं0 |
संस्वीकृति आदेश की तारीख |
जारी की गयी राशि रु0 में |
निपटाया गया लेखा (हां/नहीं) |
उपभोग प्रमाण-पत्र की तारीख (प्रतियां संलग्न करें) |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
क 12. क्या
संगठन को भारत
सरकार/राज्य
सरकार के किसी
मंत्रालय या
विभाग द्वारा
अनुदान देने
से कभी काली
सूची में डाला
गया है/वंचित
किया गया है:-
(यदि
नहीं, तो
स्पष्ट करें |
यदि हां, तो
ब्यौरा दें |)
प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों के संबंध में कोइ उपभोग प्रमाण-पत्र लंबित नहीं है और आवेदन में दी गयी जानकारी सही है तथा इनकी सत्यता के लिए मैं व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी हूं |
(आवेदक के हस्ताक्षर तारीख सहित)
आवेदक का नाम:-----------------------------
टेलीफोन नं/फैक्स नं--------------------------
मोबाइल नं0-------------------------
|
आवेदक का फोटो और उस पर हस्ताक्षर इस तरह से हों कि आधा फोटो पर और आधा आवेदन प्रपत्र पर हो |
परिशिष्ट-1
(भाग ख:
परियोजना
प्रस्ताव का
प्रारुपण)
ख 1. परियोजना का नाम:
(परियोजना का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी, परियोजना के लिए उपयुक्त नाम का चयन करें | नाम में परियोजना के जिले (जिलों) का भी उल्लेख होना चाहिए जहां यह कार्यान्वित की जाएगी |
ख 2. परियोजना कार्यान्वित करने वाली एजेंसी का नाम व स्थान (पीआइए): [(पीआइए कृपया संपर्क के ब्योरे सहित अपने संगठनात्मक ढांचे, मुख्यालय, शाखाओं, यदि हों, के ब्यौरे दें |]
ख 3. परियोजना के लक्ष्य:
(परियोजना के लक्ष्य सामान्य दिशानिर्देशों के पैरा 2 में दी गयी स्कीम के लक्ष्यों के अनुरुप होने चाहिए | तथापि, योजना में दिए गए लक्ष्यों से अलग, परियोजना के लक्ष्य सत्यापित किए जाने योग्य संकेतकों के साथ विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए ताकि परियोजना के पूरा होने के पश्चात स्वतंत्र मूल्यांकन करके आकलन किया जा सके)
ख 4. परियोजना का क्षेत्र:
(स्कीम के सामान्य दिशानिर्देशों के पैरा 5-3 (1) का संदर्भ)
|
क्र0सं0 |
राज्य का नाम |
जिले का नाम |
परियोजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले ब्लॉक का नाम |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
ख 5. परियोजना की अवधि:
(स्कीम के सामान्य दिशानिर्देशों के पैरा 5.3 (2) का संदर्भ)
ख 6. परियोजना के घटक:
(स्कीम के सामान्य दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 तथा अनुबंधों के संदर्भ | परियोजना क्षेत्र के लिए प्रस्तावित घटक के मूल्यांकन की आवश्यकता के औचित्य का ब्यौरा स्पष्ट होना चाहिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में घटक का प्रभाव रेखांकित किया जाए)
|
क्र0सं0 |
परियोजना में प्रस्तावित कार्यक्रम क्षेत्र का नाम |
परियोजना में प्रस्तावित कार्यक्रम घटक (घटकों) के नाम |
प्रत्येक घटक के तहत लाए जाने वाले लाभार्थियों की सं0 |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
नोट: कॉलम (1) व (2) में पंक्तियों की संख्या परियोजना में प्रस्तावित कार्यक्रम क्षेत्र की संख्या पर निर्भर करेगी | इसी प्रकार कॉलम (3) और (4) में प्रत्येक कार्यक्रम क्षेत्र के तहत अधिक/कम घटक प्रस्तावित किए जाने की परिस्थिति में पंक्तियां बढ़ायी/घटायी जा सकती हैं |
||||
ख 7. कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी द्वारा परियोजना के लाभार्थियों के चयन की प्रणाली:
(स्कीम के सामान्य दिशानिर्देशों के पैरा 3 का संदर्भ | परियोजना के तहत लक्षित युवाओं की पहचान व भागीदारी के लिए राज्य/जिला/स्थानीय स्तर के युवा संगठनों के अधिकारियों की सहमति का ब्यौरा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है)
|
क्र0सं0 |
जिला का नाम |
शामिल किए जाने वाले युवा संगठन (वाइओ) का नाम |
प्रत्येक युवा संगठन के लाभार्थियों की संख्या |
युवा संगठन की प्राप्त/प्राप्त होने वाली सहमति |
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ख 8. परियोजना के कार्यान्वयन के चरण:
(स्कीम के सामान्य दिशानिर्देशों के पैरा 5.3 (iii) के संदर्भ में तथा उपर मद ख 5 के संबंध में परियोजना के प्रारंभ से पूरा होने तक चरणों के ब्यौरे (माह-वार) का उल्लेख किया जाए)
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कार्यक्रम का चरण |
माह |
तारीख/सप्ताह सहित माह के दौरान प्रस्तावित गतिविधियां |
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प्रारंभिक चरण |
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गतिविधि के चरण |
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अनुवर्ती चरण |
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ख 9. परियोजना की गतिविधियों के लिए विस्तृत मॉडल:
(इसमें विषय, क्षेत्र शामिल किए जा सकते हैं जो प्रत्येक गतिविधि में आते हों | इसमें परियोजना के तहत प्रस्तावित गतिविधि के लिए दैनिक कार्यसूची भी शामिल की जाए)
ख 10. गतिविधियां किस प्रकार कार्यान्वित की जाएंगी (प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग):
(यह बताएं कि परियोजना की गतिविधियों में किसको कैसे और कहां शामिल किया जाएगा | 2 सप्ताह के जीवनकौशल और व्यवसायिक प्रशिक्षण के मामले में युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण संस्थान (टीआइ) जहां इन्हें आयोजित किया जाएगा, के ब्यौरे का उल्लेख करना आवश्यक है |
ख 11. कार्यान्वयन एजेंसी के पास उपलब्ध संसाधन (अवसंरचना, वित्त व श्रमशक्ति) (उपलब्ध सभी कार्मिक और बाहर से लगाए जाने वाले कार्मिकों के जीवन-वृत्त संलग्न किए जाएं)
ख 12. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जुटाए जाने वाले संसाधन:
(यह बताएं कि परियोजना की गतिविधियों में कैसे, कहां और किसे लगाया जाएगा)
ख 13. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पूर्व में आयोजित गतिविधियां और अनुभव (दस्तावेजी प्रमाण सहित विस्तृत रिकार्ड अलग से लगाए जाएं |):
(पिछले अनुभव मुख्यत: परियोजना के प्रस्तावित क्षेत्रों पर केन्द्रित होने चाहिए | अन्य अनुभव/विशेषज्ञताएं संक्षेप में उल्लिखित की जाएं)
ख 14. परियोजना के अपेक्षित परिणाम:
(परियोजना के उल्लिखित लक्ष्यों के अनुरुप अपेक्षित परिणाम होने चाहिए | उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने का अर्थ निष्पादन की पूर्ण उपलब्धि होगी, जबकि परस्पर संपर्क से जैसे कि उत्तर पूर्व क्षेत्र अथवा जम्मू व कश्मीर से 25 युवा राष्ट्रीय एकीकरण का पोषण करेंगे जोकि परियोजना का आकलन करने योग्य परिणाम होंगे |)
ख 15. परियोजना के मूल्यांकन के संकेतक:
(उपर ख 3 में परियोजना के लक्ष्यों के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी को कम से कम 2 विभिन्न संकेतकों का उल्लेख करने की आवश्यकता है |)
ख 16. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा मूल्यांकन व अनुवर्ती कार्रवाइ की पद्धति:
(यह बताएं कि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्वयं-मूल्यांकन तथा लक्षित युवाओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाइ किस प्रकार की जाएगी)
ख 17. कोइ अन्य सूचना:
ख 18. परियोजना की कुल अनुमानित लागत (विस्तृत अनुमान अलग से संलग्न किया जाए) :
ख 19. कार्यान्वयन एजेंसी का खुद का योगदान (सामान्य या नकदी का उल्लेख किया जाए |):
ख 20. मांगी गयी केन्द्रीय वित्तीय सहायता की कुल राशि:
(आवेदक के
हस्ताक्षर)
परिशिष्ट-1
(भाग-ग:
बंधपत्र)
(बंधपत्र 20 रु0 के स्टाम्प पेपर पर लिखा जाए तथा मूल रुप में हस्ताक्षर किए जाएं)
यह सबको ज्ञात हो कि हम -------------------------------------------------------------------------------------- (संगठन/गैर-सरकारी संगठन का नाम जैसा कि प्रमाणपत्रों में हो),----------------------राज्य के-------------------- स्थित कार्यालय के दिनांक----------------- पंजीकरण संख्या के अनुसार -------------------------------------------------------------------------------------- के कार्यालय द्वारा पंजीकृत होने
(पंजीकृत करने वाले प्राधिकारी का नाम तथा पूरा पता)
के बाद सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एसोसिएशन (जिसे इसमें आगे बाध्यताधारी कहा गया है) हैं और भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे सरकार कहा गया है) के प्रति ------------------ रु0 (------------------------------------------------- (शब्दों में) की राशि के लिए वचनबद्ध और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हैं | इस राशि का भुगतान मांग किए जाने पर बिना किसी विलंब के राष्ट्रपति को पूर्णत: और सही रुप में करने के लिए हम स्वयं को और अपने उत्तरवर्तियों तथा समनुदेशतियों को आबद्ध करते हैं |
2. वर्ष दो हजार और ------------ के -------------- माह के ------------ वे दिन को हस्ताक्षर किए गए |
3 बाध्यताधारी ने दिनांक ------------- के अपने पत्र सं0 -------------- द्वारा ---------------- रु0 की अनुदान के लिए केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माध्यम से सरकार को अनुरोध प्रस्ताव भेजा है, और बाध्यताधारी --------------- रु0 की संपूर्ण राशि हेतु केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के पक्ष में इस बंधपत्र को अग्रिम में निष्पादित करने के लिए सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार सहमत हो गये हैं | बाध्यताधारी सरकार द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत प्रस्तावित राशि अथवा अन्य कोइ राशि को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है | बाध्यताधारी इस शर्त के साथ प्रस्तावित राशि के इस बंधपत्र को निष्पादित करने के लिए इच्छुक है कि बाध्यताधारी इस राशि तक अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत वास्तविक राशि, जो भी कम हो, तक बाध्य होगा | बाध्यताधारी सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले “स्वीकृति पत्र” में उल्लिखित शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी इच्छुक है |
4 अब उपरोक्त लिखित बाध्यता की शर्त ऐसी है कि यदि बाध्यताधारी स्वीकृति पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों को विधिवत पूरा करते हैं और उनका अनुपालन करते हैं, तो उपरोक्त लिखित बंधपत्र अथवा बाध्यता शून्य और निष्प्रभावी हो जाएगी अन्यथा पूर्णत: प्रवृत्त और प्रभावी रहेगी | यदि अनुदान का कुछ हिस्सा उस अवधि के समाप्त होने के बाद, जिसके अंतर्गत यह खर्च किया जाना अपेक्षित है, अप्रयुक्त रहता है तो बाध्यताधारी प्रतिवर्ष 10% (दस प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित अप्रयुक्त शेष राशि वापस करने के लिए सहमत हैं बशर्ते कि स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा इसे अगले वित्तीय वर्ष में ले जाने की सहमति न दी गयी हो | अनुदान की राशि ब्याज सहित वापस की जाएगी |
5 सोसायटी/ट्रस्ट सभी ऐसे आर्थिक तथा अन्य लाभ का मौद्रिक मूल्य सरकार को समर्पित/भुगतान करने के लिए सहमत और बाध्यताधारी हैं जो यह मुख्यत: सरकारी अनुदान में से सृजित/प्राप्त/निर्मित संपत्ति/भवन अथवा अन्य परिसंपत्ति के अप्राधिकृत उपयोग/से (जैसे परिसरों को पर्याप्त रुप में या उससे कम किराए पर देना अथवा परिसरों का अनुदान से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग) जरिए या उपयोग के परिणामस्वरुप अथवा ग्रहण करें अथवा उसने प्राप्ति या ग्रहण किया है | युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार अथवा संबंधित विभाग के प्रशासनिक प्रधान का निर्णय अंतिम होगा और उपर उल्लिखित मौद्रिक मूल्य से संबंधित सभी मामलों के बारे में, जिसे सरकार को समर्पित/भुगतान किया जाना है, सोसायटी/ट्रस्ट पर बाध्य होगा |
6 अनुदानग्राही की निष्पादन समिति के सदस्य
() लक्षित तारीखों तक सहायता अनुदान की शर्तों का पालन करेंगे जिसे स्वीकृति पत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है और
() अनुदानों को डाइवर्ट नहीं करेंगे अथवा योजना अथवा संबंधित कार्य का निष्पादन किसी अन्य संस्था(ओं) अथवा संगठन(नों) को नहीं सौंपेंगे; और
() सहायता अनुदान पर लागू करार में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों का पालन करेंगे |
अनुदानग्राही द्वारा शर्तों का पालन न करने की स्थिति में अथवा बंधपत्र की शर्तों को भंग करने की स्थिति में, बंधपत्र के हस्ताक्षरकर्ता संयुक्त रुप से और पृथक रुप से से भारत के राष्ट्रपति को अनुदान की संपूर्ण अथवा आंशिक धनराशि उस पर 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे | इस बंधपत्र पर स्टाम्प शुल्क सरकार देगी |
7 और यह प्रलेख इसका भी साक्षी है कि
(i) यदि यह प्रश्न उठता है कि संस्वीकृति पत्र में उल्लिखित कोइ शर्त भंग हुइ है या का उल्लंघन हुआ है तो सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा तथा बाध्यताधारी उसे मानने के लिए बाध्य होगा; और
(ii) इन प्रलेखों पर स्टाफ शुल्क सरकार देगी |
इसके साक्ष्यस्वरुप ये प्रलेख निम्नलिखित रुप में बाध्यताधारी के शासी निकाय द्वारा पारित दिनांक ----------------- के संकल्प सं0----------- के अनुसरण में यहां उपर लिखित तारीख को बाध्यताधारी की ओर से निष्पादित किए गए और इसकी एक प्रति अनुबंध ख के रुप में संलग्न है (गैर-सरकारी संगठन/अनुदानग्राही द्वारा संलग्न की जाए)
--------------------------------------------- के लिए और उन की ओर से हस्ताक्षर किए गए |
---------------------------------
(अनुदानग्राही के हस्ताक्षर)
बाध्यताधारी एशोसिएशन का पंजीकृत नाम -------------------------------------------------------
पत्राचार का पूरा पता --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
टेलीफोन नं0 -------------------------- मोबाइल नं0 -----------------------------
इ-मेल का पता (यदि उपलब्ध हो) ---------------------------फैक्स नं0--------------------------------------
निम्नलिखित
की उपस्थिति
में
हस्ताक्षर
किए गए
(साक्षी का
नाम और पता)
(i) ---------------------------------------------------------------------
(ii) ---------------------------------------------------------------------
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी
ओर से स्वीकृत
(मोहर)
---------------------------------------
(नाम
और पता)
पदनाम----------------------------------
दिनांक:
परिशिष्ट-1
भाग-घ:
इलेक्ट्रॉनिक
क्लियरिंग
सेवा अधिदेश फार्म)
(फार्म सं0इ0-5: रिजर्व बैंक आफ इंडिया की प्रक्रियागत दिशानिर्देश नवम्बर, 2007 की प्रक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (क्रेडिट क्लियरिंग) परिशिष्ट-viii का संदर्भ)
बैंक संदर्भ सं0---------------
1)
अनुदान
ग्राही/अदाकर्ता
का नाम:
2)
बैक के
खाते का विवरण
क बैंक का नाम:
ख शाखा का नाम:
पता:
टेलीफोन:
ग बैक द्वारा जारी किए गए एमआइसीआर चेक पर दर्शाए
गए बैंक व शाखा का 9 अंकों का कोड नं0
घ कोड (10/11/13) सहित खाते का प्रकार (एस.बी.,
चालू या नकद क्रेडिट)
ड लेजर व लेजर फोलियो सं0:
च खाता नं0 (जो चैक बुक पर दिखाया गया है)
(कृपया उपर्युक्त विवरणों के सत्यापन के लिए आपके बैक द्वारा जारी किए गए चैकों में से खाली/रद्द किए गए चैक अथवा एक चैक की फोटोप्रति अथवा बचत खाते के पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो प्रति संलग्न करें 1)
4
लागू
होने की
तारीख:
मैं एतद्द्वारा यह घोषित करता हूं कि उपर्युक्त दिया गया विवरण सही और पूरा है | अधूरी या गलत जानकारी के कारण, यदि लेन-देन में विलंब होता है या लेन-देन नहीं हो पाता है तो मैं उपभोगकर्ता संस्था को दोषी नहीं ठहराउंगा | मैं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को मेरे उपर्युक्त बैंक खाते में सहायता-अनुदान सीधे ही संवितरित करने के लिए प्राधिकृत करता हूं |
(-------------------------)
निवेशक/ग्राहक के हस्ताक्षर
(दिनांक: -----------------)
प्रमाणित
किया जाता है
कि उपर्युक्त
विवरण हमारे
रिकार्ड के
अनुसार सही
हैं |
दिनांक:
बैंक की मोहर (-----------------------)
बैक के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
परिशिष्ट-1
(भाग-ड.: एसएलओ
के लिए
सिफारिश)
वित्त वर्ष ------------------- के लिए भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुमोदन हेतु ------------------------------------------------ परियोजना प्रस्ताव की निम्न प्रकार सिफारिश की जाती है:-
(1) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने प्रस्ताव का विधिवत मूल्यांकन किया है तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित परियोजनाओं ----------------- परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता नं0 ------------------- प्रदान की है |
(2) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के पास परियोजना में कार्यक्रम के संचालन के लिए अपेक्षित अवसंरचना, वित्तीय क्षमता व श्रमशक्ति है |
(सिफारिश करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर)
पूरा नाम --------------------------------
पदनाम ----------------------------------
कार्यालय की मोहर
परिशिष्ट-2
राष्ट्रीय
युवा
पुरस्कार के
लिए आवेदन
प्रपत्र
(अलग-अलग
व्यक्तियों
के लिए)
|
3
फोटो: एक को यहां चिपकाया जाए तथा 2 को अलग से संलग्न लिफाफे में रखा जाए |
() संपर्क का पता:
() स्थायी पता:
(कृपया 300 शब्दों का एक संक्षिप्त नोट संलग्न करें जिसमें समुदाय को प्रभावित करने वाले ठोस कार्य का विवरण हो)
जिला
स्तरीय चयन
समिति की
सिफारिश
जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा जिले में आवेदक को दी गयी मेरिट का क्रम:
(जिला स्तरीय चयन
समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर,
कार्यालय की मोहर, पूर्ण डाक पते व
टेलीफोन नं0 सहित)
स्थान:
दिनांक:
राज्य
स्तरीय चयन
समिति की
सिफारिश
राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदक को दी गयी मेरिट का क्रम:
(अध्यक्ष के हस्ताक्षर कार्यालय की
मोहर, पूर्ण डाक पते व
टेलीफोन नं0 सहित)
स्थान:
दिनांक:
*राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे |
*उम्मीदवार के तीन पासपोर्ट आकार के फोटो संलग्न किए जाएं |
परिशिष्ट-3
राष्ट्रीय
युवा
पुरस्कार (संगठन)
के लिए आवेदन
प्रपत्र
(कृपया पिनकोड, टेलीफोन/फैक्स/मोबाइल नं लिखें)
(कृपया अंग्रेजी अथवा हिंदी में पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
(कृपया 300 शब्दों का एक संक्षिप्त नोट संलग्न करें जिसमें समुदाय को प्रभावित करने वाले ठोस कार्य का विवरण हो)
जिला
स्तरीय चयन
समिति की
सिफारिश
जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा संगठन को जिले में दी गयी वरीयता-क्रम:
(जिला स्तरीय चयन
समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर, पूर्ण डाक पते व
टेलीफोन नं0 सहित)
स्थान:
दिनांक:
राज्य
स्तरीय चयन
समिति की
सिफारिश
राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदक को दिया गया वरीयता-क्रम:
(राज्य स्तरीय चयन
समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर, पूर्ण डाक पते व
टेलीफोन नं0 सहित)
स्थान:
दिनांक:
टिप्पणी:
कृपया ध्यान दें:
*राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे |
*मुख्य कार्यपालक और एक सदस्य जो चयन हो जाने के बाद पुरस्कार प्राप्त करेंगे, के पासपोर्ट आकार के तीन फोटो संलग्न करें |
परिशिष्ट-4
तेनजिंग
नॉर्गे
राष्ट्रीय
युवा
पुरस्कार के
लिए आवेदन
प्रपत्र
|
3
फोटो: एक को यहां चिपकाया जाए तथा 2 को अलग से संलग्न लिफाफे में रखा जाए |
क संपर्क का पता:
ख स्थायी पता:
(हस्ताक्षर)
सिफारिश करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित
स्थान:
दिनांक:
अनुबंध-ग
युवाओं
में साहस के
संवर्धन के
लिए संचालनात्मक
दिशानिर्देश
1
उद्देश्य
1.1 साहसिक गतिविधियों का उद्देश्य युवाओं में जोखिम लेने की, मिलकर टीम वर्क करने की, चुनौतीपूर्ण स्थितियों में तैयार रहने और महत्वपूर्ण कार्य करने की क्षमता और साहस का सृजन करना और उसे बढ़ावा देना है | इससे युवाओं की अदम्य उर्जा, उत्साह और कल्पना शक्ति को एक रचनात्मकता और खुशी मिलती है | यह एक ओर सभी युवाओं को साहसिक सुविधाएं प्राप्त करने का अवसर देने के लिए और दूसरी ओर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहली पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गैर—छात्र युवाओं पर विशेष बल दिया जाएगा | इस योजना का उद्देश्य साहसिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत अवसंरचना का सृजन करना और उन्हें सुदृढ़ करना भी है |
2
कार्यक्रम
के घटक
इस योजना में निम्नलिखित गतिविधियों को संचालित करने के लिए सहायता अनुदान के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:-
() भारत में बुनियादी और माध्यमिक स्तर की साहसिक गतिविधियां;
() भारत में उन्नत स्तर की साहसिक गतिविधियां;
()
उपयुक्त
स्थलों पर
साहसिक
प्रशिक्षण
और/अथवा
जागरुकता
शिविर;
()
साहस के
संबंध में
विशेषज्ञों
द्वारा कुछ प्रदर्शनकारी
गतिविधियों
सहित सेमिनार,
कार्यशालाएं,
फिल्म/स्लाइड
शो, प्रदर्शनियां,
महोत्सव;
()
साहस के
संवर्धन के
लिए मान्यता
प्राप्त संस्थानों
को सहायता; तथा
()
तेनजिंग
नॉर्गे
राष्ट्रीय
साहस
पुरस्कार |
3
इस
कार्यक्रम के
तहत
गतिविधियां
3.1 भारत में आधारभूत/माध्यमिक स्तर की साहसिक गतिविधियां: इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां चलायी जा सकती हैं:-
() भूमि पर: समुद्र तल से 8000 फुट की उंचाइ पर ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, रॉक क्लाइबिंग आदि | कठिन तराइ में साइकिल चलाना; ग्रास स्कीइंग; स्नो स्कीइंग; बंगी जंपिंग तथा 1500 कि0मी0 तक (एक तरफा) वेहकल सफारी अर्थात 3000 किलोमीटर तथा कुल न्यूनतम पाँच वाहनों सहित |
()
समुद्र
में: लम्बी
दूरी तक
तैराकी,
सर्फिंग, बोर्ड
सेलिंग (विंड
सर्फिंग),
नौकायन,
स्नोरकेलिंग,
एलेमेंटरी
लेवल की
स्कूबा
डाइविंग, समुद्री
हलचलों
संबंधी
जागरुकता; पावर
बोटिंग तथा
लम्बी दूरी की
मोटर बोटिंग |
()
नदी में
व्हाइट/वाइल्ड
वाटर: लम्बी
दूरी तक
तैराकी,
राफ्टिंग,
क्याकिंग और
केनोइंग;
()
आकाश में:
एलेमेंटरी
पैरासेलिंग
बैलूनिंग तथा
हॉट एयर
बैलूनिंग
एण्ड
पैरासेलिंग;
()
अन्य:
उपयुक्त
प्रक्रिया का
पालन करके
प्रत्येक
साहसिक
प्रस्ताव के
गुण-दोष के
आधार पर तय की
जाएंगी |
3.2 भारत में उन्नत स्तर की साहसिक गतिविधियां: इस कार्यक्रम में निम्नलिखित गतिविधियां चलायी जा सकती हैं:-
() भूमि पर: 18000 फुट से अधिक की उंचाइ की चोटियों के पर्वतारोहण अभियान, सफारी और जंगल सफारी न्यूनतम 500 कि0मी0 के लिए, स्की जंपिंग और व्हीकल सफारी न्यूनतम 3000 किमी की (एकतरफा) |
()
समुद्र
में: समुद्र/सागर
में नौकायन,
लम्बी दूरी की
तैराकी,
सर्फिंग और
बोर्ड सेलिंग
(विंड
सर्फिंग), स्नोरकेलिंग,
उच्चतर स्तर
की स्कूबा
डाइविंग, केव
डाइविंग और
एक्सप्लोरेशन
|
()
नदी में: व्हाइट/वाइल्ड
वॉटर:
राफ्टिंग,
कयाकिंग, केनोइंग
|
()
आकाश में:
माइक्रो-लाइट
फ्लाइंग,
स्काइ
डाइविंग,
पावर्ड हैंग
ग्लाइडिंग,
स्की जंपिंग |
3.3 उपयुक्त स्थानों पर साहसिक प्रशिक्षण और/अथवा जागरुकता शिविर: इस कार्यक्रम के अंतर्गत, पहाड़ी क्षेत्रों, समुद्र तटों, जंगलों तथा ऐसे ही अन्य स्थानों पर एक सप्ताह का साहसिक शिविर जैसे जंगल सफारी/ट्रैकिंग, डेजर्ट सफारी/ट्रैकिंग, बीच ट्रैकिंग अथवा प्रशिक्षण/जागरुकता शिविर आयोजित किये जा सकते हैं जहां पर युवा पुरुषों और महिलाओं के समक्ष उन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करने से पहले विशेषज्ञों द्वारा कुछ प्रदर्शन योग्य गतिविधियां चलायी जा सकें | शिविर स्थल गतिविधि के अनुरुप होना चाहिए | इन कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की न्यूनतम संख्या 100 तथा अधिकतम संख्या 300 होनी चाहिए | शिविर स्थल अस्पताल से तथा सार्वजनिक परिवहन उपलब्धता स्थल से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए | इस प्रकार के शिविर का मूल उद्देश्य युवाओं को साहसिक गतिविधियों के लिए वास्तविक अनुभव प्रदान करना है |
3.4
सेमिनार,
कार्यशालाएं,
फिल्म/स्लाइ
शो, प्रदर्शनियां,
महोत्सवों
सहित
विशेषज्ञों
द्वारा कुछ
प्रदर्शन
योग्य
गतिविधियां: इस
कार्यक्रम के
अंतर्गत
ग्रामीण और
शहरी दोनों
क्षेत्रों
में
गतिविधियां
आयोजित की जाएंगी
| रस्सी पर
चलना, टारजन
स्विंग, मंकी
क्राउलिंग और
ऐसी ही अन्य
गतिविधियां
जिनके लिए
किसी महंगे
उपकरण की
आवश्यकता
नहीं होती,
आयोजित की जाएंगी
| युवाओं से
प्रत्यक्ष
संवाद करने के
लिए प्रसिद्ध
पर्वतारोहियों
और साहसिक
व्यक्तियों
को आमंत्रित
किया जाएगा |
ऐसे सेमिनारों/कार्यशालाओं
और
प्रदर्शनियों
की अवधि न्यूनतम
एक दिन और
अधिकतम तीन
दिन होगी |
सहभागियों की
न्यूनतम
संख्या 100 और
अधिकतम
संख्या 300 होगी |
राष्ट्रीय
युवा महोत्सव
जो प्रतिवर्ष
12 से 16 जनवरी तक
आयोजित किया
जाता है, के
दौरान युवाओं
को ऐसा ही
अनुभव प्रदान
करने के लिए
एक साहस
महोत्सव
आयोजित किया जाएगा |
इस कार्य के लिए,
राष्ट्रीय युवा
महोत्सव के
आयोजक, युवा
कार्यक्रम और
खेल मंत्रालय
द्वारा तय की
गयी शर्तों के
आधार पर साहस
के क्षेत्र
में कार्यरत
प्रतिष्ठित
संगठनों और
साहसिक
गतिविधियों
में लगी
विख्यात हस्तियों
को आमंत्रित
कर सकते हैं |
4
मान्यता
प्राप्त
संस्थानों को
सहायता:
4.1 जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का समझौता है उन्हें ब्लॉक अनुदान के माध्यम से निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है:-
· युवाओं में साहस का संवर्धन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित तरीकों और साधनों से करना;
· विभिन्न साहसिक गतिविधियों में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, इस्तेमाल करने तथा सदस्यों को अनुमोदित शर्तों पर देने के लिए विभिन्न साहसिक उपकरणों को खरीदना;
· विशेषज्ञता और उपकरण दोनों के संबंध में साहसिक संसाधन केन्द्र विकसित करना तथा
· जिस किसी को भी आवश्यकता हो उसको परामर्श और बचाव सेवाएं उपलब्ध कराना |
4.2 इस
योजना में
भारतीय
पर्वतारोहण
संस्थान (आइएमएफ)
को देश में
पर्वतारोहण
संबंधी
गतिविधियों
पर निगरानी
रखने तथा
विदेश
मंत्रालय एवं गृह
मंत्रालय के
परामर्श से इस
देश की
भौगोलिक
सीमाओं में
आने वाले पर्वत
शिखरों के
पर्वतारोहण
अभियान पर
नियंत्रण रखने
वाले शीर्ष
निकाय के रुप
में भी
मान्यता प्राप्त
है | इस योजना
के अंतर्गत
ब्लाक अनुदान
प्राप्त करने
के लिए आइएमएफ
के अलावा
पात्र अन्य
राष्ट्रीय
स्तर के
संस्थान
रक्षा मंत्रालय
के तहत आने
वाले भारतीय
पर्वतारोहण संस्थान,
दार्जलिंग
(पश्चिम
बंगाल) तथा
जवाहर पर्वतारोहण
और शीतकालीन
खेल संस्थान,
पहलगाम (जम्मू
व कश्मीर) हैं |
4.3
जल में
साहसिक
गतिविधियों
के लिए इस
योजना के अंतर्गत
पर्यटन
मंत्रालय के
तहत आने वाले
नेशनल
इंस्टीटयूट
ऑफ वाटर
स्पोर्टस,
गोवा को जल
संबंधी
साहसिक गतिविधियों
पर निगरानी
रखने तथा
अनुदान
प्राप्त करने
के शीर्ष
निकाय के रुप
में मान्यता
प्राप्त है |
4.4
एयरो क्लब
आफ इंडिया, नइ
दिल्ली को
वायु संबंधी
साहसिक
गतिविधियों
पर निगरानी
रखने तथा अनुदान
प्राप्त करने
के शीर्ष निकाय
के रुप में
मान्यता
प्राप्त है |
4.5
साहस के
क्षेत्र में
अन्य
संस्थानों को
साहस के
संवर्धन के
दिशानिर्देशों
पर आधारित परियोजना
के आधार पर
सहायता
अनुदान
प्रदान किया जाएगा|
5
तेनजिंग
नॉर्गे
राष्ट्रीय
साहस
पुरस्कार:
5.1 पुरस्कार के उद्देश्य हैं:-
·
साहस के
क्षेत्र में
लोगों की
उपलब्धियों
को मान्यता
प्रदान करना |
·
युवाओं
में धैर्य,
जोखिम पूर्ण
कार्य करने,
मिलकर
टीमवर्क करने
तथा
चुनौतीपूर्ण
परिस्थितियों
में तेजी से,
तत्काल और
प्रभावी कार्य करने की
भावना के
विकास को प्रोत्साहित
करना |
·
युवाओं
को साहसिक
गतिविधियों
का अवसर
प्राप्त करने
के लिए
प्रोत्साहित
करना |
·
इस
पुरस्कार का
स्तर युवा
कार्यक्रम और
खेल मंत्रालय
द्वारा खेलों
के क्षेत्र
में प्रदान
किये जाने
वाले अर्जुन
पुरस्कार के
समान होगा |
5.2 तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार के लिए परिशिष्ट-4 में दिए गए प्रारुप में अनुशंसा की जा सकती है | यह अनुशंसा संबंधित राज्य सरकार के युवा/खेल विभाग द्वारा अथवा भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान जैसे मान्यता प्राप्त साहसिक संस्थान के द्वारा अथवा सेना/नौसेना/वायु सेना अथवा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस अथवा ऐसे ही अन्य अर्ध-सैनिक बलों के साहस संवर्धन प्रकोष्ठ द्वारा की जा सकती है | सेना/नौसेना/वायु सेवा के सेवारत कार्मिकों के सभी नामांकन उनसे संबंधित साहस प्रकोष्ठ/निदेशालय के माध्यम से ही भेजे जाएं | इस पुरस्कार के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ऐसे अन्य संगठनों/एजेंसियों से, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, नामांकन मंगवा सकता है अथवा स्वयं किसी व्यक्ति को नामित कर सकता है |
5.3 तेनजिंग नॉर्गे साहस पुरस्कार की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं:-
· साधारणतया भूमि, समुद्र और वायु संबंधी साहसिक गतिविधियों के लिए, प्रत्येक के लिए एक से अधिक पुरस्कार नहीं दिया जाएगा | वर्ष में एक जीवनपर्यंत उपलब्धि पुरस्कार भी प्रदान किया जा सकता है | यह मंत्रालय विशेष कारणों से, जिन्हें लिखित रुप में रिकार्ड किया जाए, किसी वर्ष-विशेष में पुरस्कारों की संख्या में वृद्धि कर सकता है किंतु ऐसा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री के अनुमोदन से होगा |
· आवेदन परिशिष्ट-4 में संलग्न प्रपत्र में भेजा जाए जिसमें जिस व्यक्ति की अनुशंसा की गयी है उसका पिछला प्रदर्शन तथा जिस वर्ष के लिए पुरस्कार दिया जाएगा उस वर्ष के प्रदर्शन का विशेष रुप से वर्णन हो जो विनिर्दिष्ट वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, उस वर्ष की तारीखों में ही हो | आपवादिक मामलों में भारत सरकार के निर्णयानुसार आवेदन भेजने की अंतिम तारीख में छूट दी जा सकती है |
· भारत सरकार उपर्युक्त अनुसार प्राप्त सभी आवेदनों की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित करेगी तथा मंत्री (युवा कार्यक्रम और खेल) की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय चयन समिति को अपनी अनुशंसा भेजेगी |
· इस पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए, व्यक्ति का प्रदर्शन उत्कृष्ट होना चाहिए तथा उसमें नेतृत्व के उत्कृष्ट गुण, साहसिक अनुशासन की भावना होनी चाहिए |
· इस पुरस्कार के संबंध में भारत सरकार का निर्णय अंतिम होगा |
· इस पुरस्कार में निम्नलिखित होंगे:-
o एक कांस्य प्रतिमा;
o एक सम्मान स्क्रोल;
o एक ब्लेज़र सहित सिल्क की टाइ/साड़ी ;
o 3,00,000/-रु0 का नकद पुरस्कार अथवा उस वर्ष के लिए अर्जुन पुरस्कार के समान धनराशि | (यह पुरस्कार विजेताओं को भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार के विजेताओं के साथ ही दिया जाएगा |)
· पुरस्कार विजेता को उनके रहने के स्थान से पुरस्कार समारोह स्थल तक आने-जाने के लिए सबसे छोटे मार्ग से आने-जाने का हवाइ किराया तथा एसा अन्य वाहन किराया दिया जाएगा जो उस यात्रा के लिए उपयुक्त हो |
· पुरस्कार विजेता को पुरस्कार समारोह के लिए उपयुक्त स्थान पर निशुल्क भोजन और आवास भी प्रदान किया जाएगा |
· यहां रुकने के दौरान, पुरस्कार विजेता को स्वीकार्य महंगाइ भत्ते का 25% प्रदान किया जाएगा | उन्हें स्वीकार्य यात्रा महंगाइ भत्ता दिया जाएगा |
· प्रत्येक महिला और प्रत्येक शारीरिक रुप से नि:शक्त पुरस्कार विजेता के साथ आने वाले एक सहायक को भी उसी प्रकार यात्रा भोजन/आवास/महंगाइ भत्ता दिया जाएगा जैसा उस पुरस्कार विजेता को दिया जाएगा |
· किसी भी आवेदन के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रचार उस आवेदन को अयोग्य बना देगा |
· एक ही वर्ग में किसी व्यक्ति को दूसरी बार पुरस्कार नहीं दिया जाएगा |
· पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, यदि ऐसी परिस्थिति हो |
· भारत सरकार किसी व्यक्ति का पुरस्कार रद्द अथवा निरस्त कर सकती है यदि सरकार के विचार में उन परिस्थितियों में ऐसा व्यक्ति पुरस्कार के लिए उपयुक्त न हो और तत्पश्चात पुरस्कार प्राप्तकर्ता को वह प्रतिमा तथा सम्मान स्क्रोल वापस करना होगा | तथापि, भारत सरकार पुरस्कार पुन: उसे वापस दे सकती है यदि सरकार उस रद्दीकरण अथवा निरस्तीकरण को वापस ले ले |
· इन नियमों की व्याख्या के संबंध में भारत सरकार का निर्णय अंतिम होगा तथा उसके विरुद्ध कोइ अपील नहीं की जा सकेगी |
· यह माना जाएगा कि जिस व्यक्ति के नाम की अनुशंसा की गयी है उसे ये नियम स्वीकार हैं |
6
सहायता
का पैटर्न
6.1 भारत में आधारभूत तथा माध्यमिक स्तर की साहसिक गतिविधियां: इस वर्ग में व्यय की स्वीकार्य मदें निम्नलिखित होंगी:-
(i) यात्रा व्यय: अनुदानग्राही के स्थान/रहने के स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से साहसिक गतिविधि के निकटतम रेलवे स्टेशन तक और वापस भारतीय रेल की मेल/एक्सप्रेस ट्रेन की द्वितीय श्रेणी में | इसके अतिरिक्त, भूमि संबंधी साहसिक गतिवधियों के मामले में, जो स्थान रेल से नहीं जुड़े हैं उनके बीच राज्य सरकार की गैर-डीलक्स बस से जाने-आने का वास्तविक किराया |
(ii) भोजन और आवास: यात्रा के दिन सहित, साहसिक गतिविधि की पूरी अवधि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 200/-रु0 की एक समान दर से | यात्रा के दिनों सहित इन गतिविधियों की कुल अवधि 30 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए |
(iii) उपकरण किराये पर लेना: यदि आवश्यक उपकरण किसी सरकारी एजेंसी से पर्याप्त प्रमाण सहित लिए जाते हैं तो वास्तविक किराया शुल्क | अन्यथा, उपकरण को किराये पर लेने/खरीदने के लिए अनुदान प्रति शिविर/प्रति व्यक्ति 1000/-रु0 तक सीमित होगा |
(iv) विशेष भत्ते: जल में और वायु में तथा बर्फ पर साहसिक गतिविधियों के लिए, इनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रोत्साहन के लिए, साहसिक गतिविधियों की अवधि के लिए अधिकतम 2000/-रु0 प्रति व्यक्ति का विशेष भत्ता |
(v) अधिकतम सीमा: इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी साहसिक गतिविधि के लिए प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अनुदान 5.00 लाख रु0 से अधिक नहीं होना चाहिए |
6.2 भारत में उन्नत स्तर की साहसिक गतिविधियां: इस वर्ग में व्यय की स्वीकार्य मदें निम्नलिखित होंगी:-
(i) यात्रा व्यय: अनुदानग्राही के रहने के स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से साहसिक गतिविधि के निकटतम रेलवे स्टेशन तक भारतीय रेल की मेल/एक्सप्रेस ट्रेन की द्वितीय श्रेणी में | जो स्थान रेल से नहीं जुड़े हैं उनके बीच राज्य सरकार की गैर-डीलक्स बस से जाने-आने का वास्तविक किराया साधारण टैक्सी का 6.00 प्रति किमी की दर से सड़क मार्ग से की गयी यात्रा (जाना-आना) का किराया, यात्रा के उस भाग के लिए स्वीकार्य होगा |
(ii) भोजन और आवास: साहसिक गतिविधि की वास्तविक अवधि के दौरान प्रति दिन प्रति व्यक्ति 500/-रु0 की दर से तथा यात्रा की अवधि अथवा जल और वायु संबंधी साहसिक गतिविधियों के मामले में “नॉन-परफोर्मिंग” (गतिविधि न होने की) अवधि के लिए 200/-रु0 प्रति दिन प्रति व्यक्ति की दर से |
(iii) यात्रा के दिनों सहित गतिविधि की कुल अवधि 30 दिनों से अधिक नहीं होगी | तथापि, विशेष परिस्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदाओं में जो अनुदानग्राही के नियंत्रण से बाहर हों, सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुमोदन से यह अवधि बढ़ायी जा सकती है |
(iv) उपस्कर प्रभार: मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बजट के अनुसार उपस्कर की खरीद की वास्तविक लागत अथवा किराया |
(v) कुली प्रभार: ट्रैकिंग/पर्वतारोहण के मामले में वास्तविक कुली (पोर्टर) प्रभार |
(vi) चिकित्सा भत्ता: प्रति व्यक्ति 10,000/-रु0 चिकित्सा भत्ता |
(vii) लाभार्थियों की संख्या: स्वीकार्य अनुदान की गणना के संबंध में इस